दिल्ली में इस साल दिवाली के दिन 7 साल बाद पटाखे जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल “ग्रीन पटाखों” के उपयोग की मंजूरी दी है।
पटाखे जलाने की अवधि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पटाखे जलाने की अनुमति केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक होगी। इन दिनों पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री भी केवल 18 से 20 अक्टूबर तक, केवल सरकारी नियुक्त विक्रेताओं द्वारा अनुमति प्राप्त “ग्रीन पटाखे” की ही बिक्री की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का मकसद
सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों, पुलिस, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कठोर निगरानी व्यवस्था भी लागू करने को कहा है। हरेक पटाखे पर QR कोड होना चाहिए ताकि प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री सुनिश्चित हो सके। साथ ही अवैध पटाखों की होलसेल व रिटेल बिक्री पर रोक लगेगी।
पर्यावरण और त्योहार का संतुलन
चीफ जस्टिस भूसण आर. गावई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह फैसला त्योहारों की खुशियों को बनाए रखने के साथ-साथ दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या से निपटने का संतुलित प्रयास है। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले पटाखों का एकदम प्रतिबंध लागू था, लेकिन इस बार परीक्षण के तौर पर नियंत्रित तरीके से ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है।
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